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Sunday, April 20, 2025

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की राष्ट्रपति से शिकायत, एक मामले में अतिसक्रियता दिखाने का आरोप

नई दिल्ली: देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को एक शिकायत भेजकर सीबीआइ जांच की मांग गई है। शिकायतकर्ता पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार का आरोप है कि कथित तौर पर पूर्व सीजेआइ चंद्रचूड़ ने एक मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में अतिसक्रियता दिखाई थी।


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अवकाश वाले दिन भी अर्जेंट मामलों की सुनवाई हुई

हालांकि ज्ञात हो कि किसी भी मामले को कब और किस पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाया जाएगा यह तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस को ही होता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और किसी भी मामले की सुनवाई की अर्जेंसी को देखते हुए वह पीठ गठित करते हैं और कई बार अवकाश वाले दिन भी अर्जेंट मामलों की सुनवाई हुई है। जस्टिस राकेश कुमार ने आठ नवंबर 2024 को राष्ट्रपति को शिकायती पत्र भेजा था। जबकि जस्टिस चंद्रचूड़, सीजेआइ के पद से 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस कुमार ने जागरण से खास बातचीत में राष्ट्रपति को शिकायत भेजने और मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की पुष्टि की है।

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2019 में हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के बारे में फैसला दिया था

जस्टिस राकेश कुमार वही हैं जिन्होंने पटना हाई कोर्ट के जज रहते हुए अगस्त 2019 में हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के बारे में फैसला दिया था। उस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ था और दो महीने बाद उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कर दिया गया था। जस्टिस राकेश ने पत्र में आरोप लगाया है कि पूर्व सीजेआइ चंद्रचूड़ ने कथित तौर पर एक जुलाई 2023 को फर्जी दस्तावेज सृजित कर किसी को दोषी ठहराने का प्रयास करने की आरोपित अभियुक्त तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक ही दिन में दो बार विशेष पीठ गठित की थी।

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शिकायत में कही गई है ये बात

शिकायत में कहा गया है कि एक जुलाई 2023 को छुट्टी थी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सोमवार 3 जुलाई 2023 को नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट खुलना था। आरोप है कि छुट्टी के दिन एक जुलाई को तत्कालीन सीजेआइ चंद्रचूड़ ने पहले दिन में सीतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की। उस पीठ ने सुनवाई की लेकिन पीठ सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर एकमत नहीं हुई और उसने मामला बड़ी पीठ को भेज दिया। विशेष पीठ ने आदेश दिया कि केस सीजेआइ के समक्ष पेश किया जाए ताकि वे सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन करें।

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अभियुक्त को अंतरिम राहत दी

विशेष पीठ ने रजिस्ट्रार ज्युडिशियल कोतत्काल मामला सीजेआइ के सामने पेश करने का आदेश दिया था। यह पहला आदेश होने के बाद उसी दिन शाम को सीजेआइ ने मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन कर दिया। गठित की गई बड़ी पीठ ने उसी दिन सुनवाई की और अभियुक्त को अंतरिम राहत दी। हालांकि जस्टिस कुमार ने पत्र में कहा है कि वह विशेष पीठ द्वारा विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर दिए गए आदेश पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनका सवाल सिर्फ विशेष पीठ गठित करने में अतिसक्रियता दिखाए जाने के संबंध में है। राष्ट्रपति को भेजा गया यह पत्र कानून मंत्रालय पहुंचा था और अब बताया जा रहा है कि वहां से पत्र उचित कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है।

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