लखनऊ: गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. यूपी में खेतों में खड़ी फसलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में आग से गेहूं की कई एकड़ फसल जलकर राख हो गई. इससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है. आग लगने से फसल नुकसान होने पर सरकार मुआवजा भी देती है. ऐसे में आइये जानते हैं फसल जलने पर सरकार से मुआवजा कैसे पाएं?.
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कैसे पाएं सरकार से मुआवजा?
दरअसल, इन दिनों पुरवा हवा बहना शुरू हो गई है. ऐसे में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं. साथ ही खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से भी आग की घटनाएं हो रही हैं. ऐसे में किसानों को आग से राहत देने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना चलाई शुरू की गई है. इसके तहत फसल नष्ट होने के एवज में किसानों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाता है.
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15 दिन के अंदर पोर्टल पर दे जानकारी
सरकार से फसल का मुआवजा पाने के लिए आग की घटना के 15 दिन के अंदर पोर्टल पर आवेदन करना होता है. वहीं, मंडी परिषद से संचालित खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के तहत आवेदन करना होता है. इस योजना के तहत किसानों को एक लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है.
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सरकार की ओर से कितना मिलता है मुआवजा?
यूपी की योगी सरकार द्वारा खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 15 हजार, 2.5 से 5 एकड़ तक भूमि वाले किसान को 20 हजार, 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान को 30 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है. मुआवजा किसान को उसकी फसल के नुकसान के आधार पर दिया जाता है. अधिक नुकसान होने पर किसान को एक लाख से अधिक का मुआवजा तक दिया जा सकता है.
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कैसे और कहां करें शिकायत?
इसके लिए खेत में आग लगने की घटना की सूचना ग्राम प्रधान या फिर सचिव के माध्यम से ब्लॉक में देनी होती है. इसके अलावा किसान इस बात की भी जानकारी ले सकते हैं कि उनका फसल बीमा ऐसी घटानाओं को कवर करता है या नहीं. फसल में आग लगने पर 15 दिन के अंदर संबंधित कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र जमा करना होता है. इसी पत्र को आवेदन के तौर पर लिया जाता है. विभाग की योजना में गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, मूंग, मसूर, राई आदि अनाज वाली फसलें शामिल हैं.
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