वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मौजा-बराई, थाना-चौबेपुर क्षेत्र में 03 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी।
यह भी पढ़ें: महापौर ने किया सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास और सुगम शौचालय कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण
वार्ड सारनाथ स्थित बबलू सिंह द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए करीब 03 बीघे भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 एवं 28 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन टीम और पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई। इस कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे।
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय ने आम नागरिकों से अपील की है कि केवल स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई निर्माण न करें। अन्यथा, अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी। नागरिकों को किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृति की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है।
No comments:
Post a Comment