वाराणसी: विकास प्राधिकरण (VDA) के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने मौजा-औरा, बेनीपुर, वार्ड-शिवपुर में बिना ले-आउट स्वीकृति के विकसित किये जा रहे लगभग 15,000 वर्गमीटर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया।
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बिना ले-आउट स्वीकृति के विकसित किया जा रहे अवैध प्लाटिंग पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 और 28 के तहत पहले ही नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इसकी अनदेखी करने पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता संजय तिवारी के साथ प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर व पुलिस बल की उपस्थिति में प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।
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VDA की आम जनता से अपील:
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे केवल ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। यदि कोई भी अवैध निर्माण किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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वाराणसी में अवैध निर्माणों पर लगातार नजर
VDA का यह अभियान शहर को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने और अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके।
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