लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिनके माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बच्चे को ₹4000 प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। और एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को यह लाभ मिलेगा। आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। यह आवेदन फॉर्म आपको ब्लॉक, तहसील और जिला कलेक्टर ऑफिस से मिल जायेगा।
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इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में बच्चा एवं माता का संयुक्त बैंक खाता, राशन कार्ड, आधार कार्ड (मां एवं बच्चे का), स्कूल ID कार्ड या प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की कॉपी लगनी होगी।
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हम अपने पूर्वांचल खबर कि टीम कि तरफ से सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही विद्यालय प्रशासन से भी अपील की जाती है कि वे सभी छात्र-छात्राओं को इस योजना की सूचना दें।
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