लखनऊ: चोरी की शिकायतें अब सिर्फ थाने की मुहर से पूरी नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी चोरी की शिकायतों को थाने की जनरल डायरी (G.D.) और सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताने के बाद लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि चोरी की शिकायतों पर सिर्फ मुहर लगाकर पीड़ितों को भेज देना पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है।
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डीजीपी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अब किसी भी चोरी की शिकायत के बाद, उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री करना आवश्यक होगा। इससे शिकायतों का ट्रैकिंग आसान होगा और कार्रवाई में देरी नहीं होगी। इसके साथ ही, फर्जी शिकायतों की पहचान करना भी पुलिस के लिए सरल हो जाएगा।
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नए आदेश के लाभ:
- शिकायतों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा।
- पीड़ितों को अपनी शिकायतों का ट्रैक रखने में आसानी होगी।
- पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
- फर्जी शिकायतों की पहचान करना आसान होगा।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ किया कि अगर किसी थाना प्रभारी या पुलिसकर्मी ने इस आदेश की अनदेखी की, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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