वाराणसी: जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सड़क सुरक्षा नियमों के कड़े पालन की अपील की है। शासन के आदेशों के क्रम में उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी, जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। साथ ही, उनके सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक किया गया है।
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इसके अतिरिक्त, जो अधिकारी और कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, उन्हें सीट बेल्ट पहनने के साथ-साथ वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने की भी चेतावनी दी गई है। चार पहिया वाहन में अन्य सभी सहयात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।
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सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कार्यालय में प्रवेश करते समय सुरक्षा कर्मियों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच में किसी तरह का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही, उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयाध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। जिलाधिकारी द्वारा यह पहल दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। जिलाधिकारी का मानना है कि इस तरह के कड़े नियमों से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और कर्मचारियों के जीवन को खतरे से बचाया जा सकेगा।
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