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Saturday, February 1, 2025

डीएम ने एक और ग्रामप्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पर लगायी रोक

वाराणसी: विकास खण्ड चिरईगांव के ग्रामपंचायत तरयां के ग्रामप्रधान संजय जैसवार के द्वारा हैण्डपम्प रिबोर में अनियमितता, गबन पाये जाने पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा 29-01-2025 को ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रसाशनिक अधिकार पर रोक लगा दी है।



इसके साथ ही गांव के विकास कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु त्रिस्तरीय समिति नामित किया है।गांव की अंतिम जांच हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता लघु सिंचाई को नामित किया है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामपंचायत तरयां की जांच सहायक निदेशक (बचत) के 13-3-2024 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में मनोज यादव के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य में धनराशि भुगतान में 55127 रुपये अनियमितता/गबन पाया गया।डीपीआरओ कार्यालय के 6-4-2024की रिपोर्ट में ग्रामप्रधान को वित्तीय गबन का दोषी पाया गया। जिस पर उनको 95(1जी) के तहत 28-06-2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया।


ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये नोटिस के जबाब और 27-9-2024 के व्यक्तिगत सुनवाई के उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।गबन की कुल धनराशि 55127 रुपये का आधा 27563.5 रुपये ग्राम प्रधान द्वारा जमा कर दिया गया।जिस पर जिलाधिकारी ने उ०प्र० पंचायती राज (प्रधानों,सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 के नियम 5 में निहित प्रावधान के अनुसार संजय जैसवार ग्राम प्रधान ग्रामपंचायत तरयां विकास खण्ड चिरईगांव वाराणसी के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगायी है।


गांव की अंतिम जांच हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता लघु सिंचाई को नामित किया है।गांव में विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु त्रिस्तरीय समिति में श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी विनोद कुमार, श्रीमती मंशा देवी पत्नी शिवलाल गौतम और सुजीत कुमार पुत्र कन्हैयालाल को नामित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित लोगों को उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया गया है।

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