वाराणसी: विकास खण्स्थाड चिरईगांव के ब्लाक सभागार में मंगलवार को क्षेत्र के ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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प्रशिक्षण के दौरान पंचायतीराज अधिनियम में ग्राम प्रधानों को प्रदत्त अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी गयी। एडीओ पंचायत कमलेश सिंह ने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय ने बीते 23 व 24 अक्टूबर को एक याचिका की सुनवाई के दौरान निर्देशित किया था।
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प्रशिक्षण कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी वीरेन्द्र द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित स्वास्थ्य, शिक्षा, बालविकास, पशुपालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सिंचाई सहित कुल 29 विभागों के स्थानीय कार्यों में ग्राम प्रधान की भूमिका के संबंध में जानकारी दी।
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विकास कार्यों में अनियमितता व सरकारी धन के गबन का दोषी पाए जाने पर पंचायती राज अधिनियम की धारा 95, (1) (छ) अन्तर्गत ग्राम प्रधान को पदमुक्त कर अधिकारों से वंचित करने की भी जानकारी दी। वहीं महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों का स्वयं निर्वहन करने तथा आयकर रिटर्न भरने के संबंध में भी विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर एडीओ हवलदार यादव, दुर्गेश सिंह, दिलीप कुमार सोनकर अनीता गुप्ता आदि उपस्थित थे।
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