वाराणसी: जिला अधिकारी वाराणसी ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और ग्राहकों को जागरूक करने पर जोर दिया गया है। आरटीओ विभाग द्वारा भेजे गए इस पत्र में पंप मालिकों को कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने कहा कि पेट्रोल पंप परिसर में लगे सुरक्षा कैमरों को हमेशा क्रियाशील रखना अनिवार्य है। यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी दुर्घटना या घटना की जांच में मदद करने के लिए उठाया गया है।
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इसके अलावा, ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोल पंप मालिकों से होल्डिंग और पंपलेट के माध्यम से जानकारी साझा करने का आग्रह किया गया है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही सूचना प्रदान करना और उन्हें सुरक्षा नियमों के प्रति सचेत करना है।
डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई पेट्रोल पंप मालिक इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ आर्थिक जुर्माना और सजा का प्रावधान होगा। इस पहल का उद्देश्य न केवल ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि पूरे क्षेत्र में जिम्मेदार व्यवसाय प्रथाओं को भी बढ़ावा देना है। पेट्रोल पंप मालिकों ने इन निर्देशों का स्वागत किया है और आश्वासन दिया है कि वे सभी आवश्यक कदम उठाकर उन्हें लागू करेंगे।
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