वाराणसी: मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य आपातकालीन वाहन को मार्ग न देने पर गंभीर दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार, ऐसा करने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की कारावास, 10 हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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इस कानून का लक्ष्य आपातकालीन सेवाओं को समय पर पहुंचाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सड़क पर वाहन चलाते समय हमें मानवता और धैर्य का परिचय देते हुए हमेशा एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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आपातकालीन स्थिति में, ये वाहन जीवन रक्षक होते हैं, और इन्हें रास्ता देना हमारी नागरिक जिम्मेदारी है। इसलिए, सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहें। मिलकर हम सभी एक सुरक्षित और मददगार समाज का निर्माण कर सकते हैं।
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