वाराणसी: भारत सरकार एवं उ.प्र.सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गयी है ऐसे में किसान निर्धारित तिथि तक अपनी रबी फसलों का बीमा कराकर लाभ उठा सकते हैं।
उक्त जानकारी कृषि विभाग के खण्ड तकनीकी प्रबंधक देवमणि त्रिपाठी ने सोमवार को क्षेत्र के ढांका व भंदहांकलां गांव में आयोजित फसल बीमा पर आधारित कार्यक्रम में किसानो को दी। उन्होंने बताया कि ऋणी एवं गैर ऋणी दोनों ही प्रकार के किसान फसल बीमा करा सकते हैं।
इन फसलों का बीमा करा सकतें हैं किसान
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जिला प्रबंधक पवन कुमार ने बताया कि वाराणसी जनपद के किसान रबी मौसम में गेहूं,चना,मटर एवं आलू की फसल का बीमा करा सकते हैं।फसल बीमा कराने के लिए किसान के पास आधार कार्ड,बैंक खाता सम्बंधी प्रपत्र,भूमि स्वामित्व सम्बंधी प्रपत्र(खतौनी), फसल बुआई का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, बंटाई प्रमाण पत्र एवं किसान का मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
यहां करा सकते हैं फसल बीमा
सदर तहसील की कोर्डिनेटर विजेता ने बताया कि किसान भाई अपने सम्बंधित बैंक,जन सेवा केंद्र अथवा भारत सरकार के पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अथवा कृषि विभाग के तकनीकी सहायक , बीटीएम,सहायक तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क करके फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं।कृषकों द्वारा निर्धारित प्रीमीयम राशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क फसल बीमा के लिए नहीं देना पड़ेगा।
फसल की क्षति होने पर यहां पर दें सूचना
आपदा की स्थिति में फसल की क्षति होने की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर सम्बंधित बैंक शाखा,कृषि विभाग के कार्यालय,क्राप इंश्योरेंस ऐप अथवा भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर - 14447 पर फोन कर सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में ढाकां व भंदहांकलां के ग्राम प्रधान सहित सत्यनारायण दुबे,विनोद निषाद, जगदीश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे।
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