नईदिल्ली: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में "टीडीएस"
(स्त्रोत पर कर कटौती) प्रणाली के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में टीडीएस प्रणाली को मनमाना और तर्कहीन बताते हुए यह कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (व्यवसाय का अधिकार)
और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता)
के खिलाफ है।
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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि टीडीएस प्रणाली की जटिलताओं और इसके अनुपालन की प्रक्रिया व्यवसायों के लिए एक बाधा बन रही है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस आधार पर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से टीडीएस प्रणाली को समाप्त करने का निर्देश देने की अपील की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की सुनवाई करेगा और जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करेगा। यदि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है, तो यह कराधान प्रणाली और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है।
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