वाराणसी: विकास प्राधिकरण के द्वारा खजुरी और गणेशपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जा रहे बीजी + 1 के ऊपर सटरिंग का कार्य किये जाने पर दोनों अवैध निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील की कार्यवाही की गयी.
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आपको बतादें कि वार्ड- शिवपुर, मौजा - गणेशपुर के अंतर्गत सुनील कुमार द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जी+1 का अवैध निर्माण तथा वार्ड - सिकरौल, मौजा - खजुरी में सईद द्वारा बीजी+1 बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कार्य करवाया जा रहा था मौके पर पहुचे जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता विजय सिंह, प्रियाअग्रहरी तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित में सील की कार्यवाही की गयी.
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इसी क्उरम में उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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