वाराणसी: भेलूपुर वार्ड के अन्तर्गत कुलदीप पाण्डेय अस्सी घाट के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित भवन को पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्माण कर भूतल पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया।
इस अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही करते समय वीडीए के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह के साथ साथ भेलूपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद रहे।
उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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