वाराणसी: दिनांक 23.10.2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वी०डी०ए०) द्वारा सारनाथ और
सिकरौल वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण
परिणाम सामने आया है। वी०डी०ए० की प्रभावी पैरवी के बाद माननीय सी०जे०एम० न्यायालय वाराणसी ने अभियुक्तों पर कुल 55,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
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न्यायालय में योजित परिवाद संख्या-1302/2006 (वी०डी०ए० बनाम उषा सिंह) और परिवाद संख्या-18983/2014 (वी०डी०ए० बनाम विजयानंद शुक्ला) पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्तों पर क्रमशः 40,000 रुपये और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि
यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता है तो अभियुक्तों को क्रमशः 10 दिन और 2 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तों द्वारा कुल 55,000 रुपये का जुर्माना समय पर जमा कर दिया गया है।
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परिषद ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
यह कार्यवाही उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत की गई थी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इसे न्यायालय तक पहुँचाया, जिसके परिणामस्वरूप यह जुर्माना वसूला गया।
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