वाराणसी: दिनांक 31/07/2024 को विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जोन में बेसमेंट मे की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसके क्रम में आज कुल 61 बेसमेंट भवन की स्थलीय जांच मे मौके पर नियम विरुद्ध प्रयोग होता पाया गया।
जोन 1 के शिवपुर और सोकरौल वार्ड मे कुल 22 बेसमेंट भवनों मे अनाधिकृत प्रयोग पाया गया। जोन 2 सारनाथ मे कुल 06 बेसमेंट में अनधिकृत प्रयोग होता पाया गया। जोन 3 दशाश्वमेध मे 05 जोन 4 भेलूपुर नगवा में कुल 18 एवं जोन 5 रामनगर मुगलसराय मे कुल 10 बेसमेंट भवनों में अनधिकृत प्रयोग होता पाया गया । इस प्रकार कुल 61 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 3 दिन मे अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें मुख्यतः श्रेयांश स्टडी पॉइंट लालपुर, श्री राधे लाइब्रेरी वासुदेव नगर, ए आर लाइब्रेरी पैगंबरपुर, स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी लेधूपुर, गामा क्लासेस सारनाथ, आई टेक कंप्यूटर आशापुर, एबीसी पैरामेडिकल साइंस मुगलसराय, अदिती चाइल्ड हॉस्पिटल मुगलसराय, एनएच 19 कैफे मुगलसराय, किरण लाइब्रेरी रामनगर, शिव कॉम्प्लेक्स रामनगर श्री साई ब्रदवाश रामनगर, स्वास्तिक हॉस्पिटल रामनगर, एंबीशन कोचिंग रामनगर, एमबी कंप्यूटर सुद्धिपुर, पी जांस इंस्टीट्यूट शिवपुर, कृष्णा कंप्यूटर लाइब्रेरी तरना, ओपन बुक लाइब्रेरी तरना, श्री सैफाली शॉप लंका, कविता ड्रीम होम सुंदरपुर, स्नेहा क्लब फैमिली रेस्टोरेंट सुंदरपुर, आदित्य प्रा.लि.लंका को 3 दिन में अनधिकृत प्रयोग बंद करने एवं भवन की वैधता प्रस्तुत करने हेतु* नोटिस जारी किया गया। आगे भी प्राधिकरण द्वारा बेसमेंट मे अनाधिकृत रूप से प्रयोग पाए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
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