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Saturday, August 10, 2024

जर्जर भवनों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बनायी विभागों की संयुक्त कमेटी

वाराणसी : जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने नगर में अवस्थित जर्जर भवनों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा नगर निगम की कमटी बनायी गयी है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी वाराणसी, नगर आयुक्त वाराणसी तथा अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) की तरफ से संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा आज आदेश निर्गत किया गया। 


नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा जिलाािधकारी वाराणसी को जर्जर भवनों की सूची के साथ पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि जर्जर भवनों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु पुलिस आयुक्त तथा जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी से समन्वय स्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया था. जिसके क्रम में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम वाराणसी के द्वारा जर्जर भवनों के सम्बन्ध में निरीक्षण करके अग्रेतर कार्यवाही हेतु आदेश जारी किया गया। 


जारी आदेश में कोतवाली जोन के लिये जिला प्रशासन की ओर से सार्थक अग्रवाल उप जिलाधिकारी सदर, पुलिस विभाग से सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली तथा नगर निगम से इन्द्रविजय जोनल अधिकारी कोतवाली को नामित किया गया है। आदमपुर जोन के लिये जिला प्रशासन की ओर से आनन्द मोहन उपाध्याय अपर नगर मजिस्ट्रैट तृतीय, पुलिस विभाग से सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज तथा नगर निगम से जितेन्द्र कुमार आनंद जोनल अधिकारी आदमपुर को नामित किया गया है। 


तो वही दशाश्वमेध जोन के लिये जिला प्रशासन की ओर से अशोक कुमार यादव अपर नगर मजिस्ट्रैट, पुलिस विभाग से सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध तथा नगर निगम से जितेन्द्र कुमार आनंद जोनल अधिकारी दशाश्वमेध को नामित किया गया है। भेलूपुर जोन के लिये जिला प्रशासन की ओर से प्रज्ञा सिंह नगर मजिस्ट्रैट, पुलिस विभाग से सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर तथा नगर निगम से अनुपम त्रिपाठी जोनल अधिकारी भेलूपुर को नामित किया गया है। चौक क्षेत्र के लिये जिला प्रशासन की ओर से पिनाक मणि त्रिपाठी डिप्टी कलेक्टर, पुलिस विभाग से सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध तथा नगर निगम से इन्द्र विजय जोनल अधिकारी कोतवाली को नामित किया गया है। 


जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया कि गठित टीम के द्वारा अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में भ्रमण करते हुये जर्जर भवनों को चिन्हित किया जायेगा तथा आम जनमानस की सुरक्षा हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार तकनीकी व्यवस्था इत्यादि की जायेगी।

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