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Sunday, July 21, 2024

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक हर हाल में अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्योरा मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत 31 जुलाई तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


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महानिदेशालय ने संपत्ति घोषित नहीं करने वाले शिक्षकों के नाम चेतावनी भी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि तय तारीख के भीतर पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रतिकूल तथ्य के रूप में लिया जाएगा और शासन से लेकर विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर आयोजित होनी वाली विभिन्न चयन समितियों की बैठकों में इस को संज्ञान में लेकर ऐसे शिक्षकों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित न मानते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते वर्ष 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा दर्ज किए जाने के शासन और विभागीय निदेशालय की ओर से निर्देश दिए गए थे।

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