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Friday, June 21, 2024

सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जमानत तो दूर की बात, अभी तो स्टेम मिलेगा या नहीं, इस पर आएगा फैसला

नई दिल्‍ली: सीएम अर‍विंद केजरीवाल के लिए मुश्क‍िलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. राऊज एवेन्‍यू कोर्ट के फैसले के बाद लगा था कि शायद वे तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे. लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामला और पेचीदा हो गया. एक तो हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्ष‍ित रख लिया. फैसला कब तक आएगा, इसकी डेट तय नहीं है. दूसरा, हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया है. ऐसे में उन्‍हें जमानत मिलना तो दूर की बात, अभी तो इस बात पर फैसला आना है कि राऊज एवेन्‍यू कोर्ट ने जो जमानत दी है, उस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए या नहीं.


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राउज एवे‍न्‍यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन अगले ही दिन मामले में ट्व‍िस्‍ट आ गया. ED हाईकोर्ट पहुंच गई. उसने सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की. साथ में ये भी दलील दी कि जब तक अपील पर सुनवाई न हो जाए, तब तक राउज एवेन्‍यू कोर्ट के फैसले पर स्‍टे लगा दिया जाए. यानी सीएम अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, उस पर रोक लगाई जाए. शुक्रवार को हाईकोर्ट में केवल स्‍टे पर सुनवाई हुई. अपील पर सुनवाई उसके बाद होगी.

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अभी स्‍टे पर आएगा फैसला
हाईकोर्ट ने ED की अपील पर सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही अपील पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्‍यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी या नहीं, इस पर फैसला अगले दो या तीन दिन में आएगा. यानी अभी हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा, वह सिर्फ स्‍टे पर होगा, अपील पर नहीं. अपील पर सुनवाई में अभी काफी समय लगेगा. अगर हाईकोर्ट ने स्‍टे दे दिया, तो अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे. ईडी की अपील पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम जेल में रहेंगे. लेकिन अगर राउज एवेन्‍यू कोर्ट के फैसले पर स्‍टे नहीं दिया, तो सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्‍ता साफ हो जाएगा. हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ कहा है कि उसे दस्‍तावेजों का अध्‍ययन करने के लिए और समय की जरूरत है. इसलिए फैसला 2-3 दिन में आएगा.

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तब तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे
हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर स्‍टे लगाएगा या नहीं, इसका फैसला आने तक राउज एवेन्‍यू कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी. यानी तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. इससे पहले कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों की जोरदार जिरह चली. ईडी से कोर्ट में दलील दी कि उनके पास इस बात के पर्याप्‍त साक्ष्‍य मौजूद हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ही मामले में मास्‍टरमाइंड हैं. उनका संबैधानिक पद पर होना जमानत देने का कोई आधार नहीं है. हमने 45 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल पकड़ी है. ये भी दिखाया है कि इन पैसों का गोवा चुनाव में इस्‍तेमाल किया गया. वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी औ विक्रम ने मजबूत तर्क दिए. कहा, केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है. गवाहों के बयान देखकर लगता है कि उन्‍होंने दबाव में आकर बयान दिए. लंबी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्ष‍ित रख लिया है.

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