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Wednesday, May 29, 2024

31 मई से पहले आधार से लिंक कर लें पैन नंबर, इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी

PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें। ऐसा ना करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आप इस काम को जल्द से जल्द से पूरा कर लें। आखिरी समय पर अगर आप इस काम को करने से चूक गए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी खुद इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए दिया है।



होगा ये नुकसान

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में उसे दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 24 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार कई टैक्सपेयर जिनके पैन को निष्क्रिय कर दिया गया है उन्हें टीडीएस की कटौती में चूक का नोटिस मिला है। सीबीडीटी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक जिन खातों में लेनदेन हुआ है उसमें 31 मई 2024 तक आधार और पैन लिंक करने पर ज्यादा दर पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।


इनकम टैक्स विभाग ने क्या कहा?

इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए पैन होल्डर को यह आगाह किया है कि अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उन पैन कार्ड पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा। इसलिए आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि दोगुना टीडीएस से बच सकें।


कैसे करें पैन-आधार को लिंक?

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
  • यहां पर ‘Quick Links’ के सेक्शन पर क्लिक करके ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर यहां पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके Validate विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर को यहां दर्ज करके Link Aadhaar पर जाना है।
  • यहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें फिर फोन पर आए ओटीपी को लिखकर ‘Validate’ बटन पर क्लिक करना है।

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