प्रयागराज: मैक्स रॉयल अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन,नोयडा के अध्यक्ष देबादत्ता दास रजिस्टर्ड संस्था की ओर से जल विभाग नोएडा व सेठी बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व अनीश कुमार गुप्ता की पीठ के समक्ष बहस में बताया कि याची एक रजिस्टर्ड संस्था है इस संस्था में 756 फ्लैट सदस्य है। 756 फ्लैट ओनर्स के पानी कनेक्शन का विवाद काफी समय से बिल्डर व जल विभाग से चला रहा था जबकि बिल्डर ने 2014 से जल विभाग से कनेक्शन लेकर फ्लैट ओनर से वसूली कर वाटर डिपार्टमेंट को जमा करता रहा।
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बिल्डर का जल विभाग से विवाद होने पर फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन 756 फ्लैट ओनर्स की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर 2022 में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बिल्डिंग मेंटिनेस को संस्था को दे दिया गया। लेकिन जल विभाग नोएडा संस्था के नाम से कनेक्शन देने से इनकार करते हुए बिल्डर के नाम से ही से ही 2 करोड़ 18 लाख 93 हजार रुपए का बिल जमा करने के लिए अंतिम नोटिस बिल्डर को जारी कर दिया गया, जमा न कर पाने की स्थिति में जल व सीवर कनेक्शन काट दिए जाने की नोटिस जारी कर दी गई।
याची की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि याची 2020 तक पूरा बिल बिल्डर को दे कर NOC ले चुका है अब 2020 के बाद से अपना बकाया पूरा बिल याची के नाम से कनेक्शन दिए जाने पर 78, 82, 624 रुपये जमा करने को तैयार है जिस पर न्यायालय ने 756 फ्लैट ओनर्स संस्था की ओर से दाखिल याचिका में जल विभाग व बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई तक याची के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए याची को 78, 82,624 रुपए चार सप्ताह में जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया है।
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