वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यासजी के तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल यानी आज सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गयी है.
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इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले
के बाद व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई थी. मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले
को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा अर्चना की
इजाज़त देने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा था. चीफ जस्टिस डी वाई
चंद्रचूड़ और जज जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच हाई कोर्ट के 26 फरवरी को दिए फैसले की याचिका पर सुनवाई करेगी. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद
की ओर से याचिका दाखिल की गई है.
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हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
आपको बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी केस
में पूजा बहाल के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद ने
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को
खारिज करते हुए व्यास तहखाने में पूजा को जारी रखने के पक्ष में फैसला दिया था.
जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. यह तहखाना
विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर मौजूद है.
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