वाराणसी: गर्भवती व बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए "विशेष पंजीकरण अभियान" बृहस्पतिवार और शुक्रवार ( 30 नवम्बर व एक दिसंबर) को चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रथम सन्तान एवं द्वितीय सन्तान (लड़की) होने पर लाभ दिये जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण पर जोर दिया जायेगा। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ संदीप चौधरी ने बुधवार को दी।
यह भी पढ़ें: पुरुष नसबंदी के प्रति जागरूकता के लिए रवाना हुए ‘सारथी वाहन’
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पीएमएमवीवाई, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत जनपद में इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक लगभग 22 हजार गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रथम सन्तान एवं द्वितीय सन्तान (लड़की) होने पर लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की टीम भी अनुश्रवण ( मॉनिटरिंग) के लिए चिकित्सा इकाई में प्रतिभाग करेंगी, जिसके क्रम में निर्देशित किया जा चुका है।
यह भी पढ़ें: 1 दिसम्बर से नया सिम खरीदना होगा मुस्किल देना होगा आधार कार्ड के साथ-साथ अपना डेमोग्राफिक डेटा
इनसे करें संपर्क – मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि योजना की सफलता के लिए अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जाना वांछित है, जिसके लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा । पंजीकरण के लिए नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर बीपीएम, बीसीपीएम, एमसीटीएस ऑपरेटर, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: यात्रीगण ध्यान दें, ठंड के कारण इस रूट की ट्रेनें रहेंगी रद्द, तो वही इन ट्रेनों के फेरें होंगे कम
लाभ के लिए पंजीकरण अनिवार्य– योजना के नोडल अधिकारी व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एचसी मौर्य ने बताया कि गर्भधारण से 570 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती के लिए मिलने वाली राशि केवल दो किश्तों में देय होगी, जिसमें प्रथम किश्त 3000 रुपये एवं द्वितीय किश्त 2000 रुपए के रूप में लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं अब नई व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय संतान बालिका होने पर धनराशि 6000 रुपए एकमुश्त दी जाएगी। इसमें शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। द्वितीय संतान बालिका यदि एक अप्रैल 2022 को या उसके बाद जन्म लेने की दशा में लाभ के लिए 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकरण किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: बनारस के चौबेपुर पर फ़िदा हुए प्रदीप पांडेय चिंटू
पीएमएमवीवाई वर्जन 2.0 - योजना की जिला कार्यक्रम समन्वयक शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मिशन शक्ति के अन्तर्गत उपयोजना सामर्थ्य के माध्यम से योजना अब पीएमएमवीवाई वर्जन 2.0 के नाम से जानी जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन pmmvy.wcd.gov.in पर किया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ‘पीएम योजना एप’ को डाउनलोड कर लाभार्थी स्वयं पंजीकरण कर सकती हैं। योग्य लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन करना होगा। आवेदन में सभी तरह के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आवेदन सही पाए जाने के बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाएगा। लाभार्थी पात्रता के लिए अपलोड किए जाने वाले इन प्रमाणपत्रों में से कोई एक लाभार्थी के पास होना जरूरी है -
यह भी पढ़ें: सारनाथ वार्ड के फरिदपुर/ग्याशपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला वाराणसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर
- महिलाएं जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये आठ लाख प्रति वर्ष से कम हो
- मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड धारक महिला
- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि लाभार्थी हो
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लाभार्थी महिलाएं।
- बी०पी०एल० राशन कार्ड धारक महिलायें।
- महिलाएं जो आंशिक रूप से (40प्रतिशत) या पूर्णतः दिव्यांग
- अनुसूचित जाति (एससी) महिलाएं
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिलाएं
- गर्भवती एवं धात्री महिला आंगनवाड़ी वर्कर / आंगनवाड़ी सहायिका / आशा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड लाभार्थी महिलाएं
No comments:
Post a Comment