Latest News

Wednesday, November 1, 2023

बिहार में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक नियुक्ति में बीएड मान्य नहीं

पटना: बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पायेंगे. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पायेंगे. बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी.


यह भी पढ़ें: पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग कर बीवी हुई जीजा संग फरार

इसमें कहा गया है कि BPSC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है. बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: पेंशन के लिए ससुर को बनाया बंधक...बहू के खिलाफ FIR, पुलिस ने ताला तोड़कर निकाला इलाज के दौरान मौत

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से साफ मना कर दिया है. इससे राज्य के 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगा है. बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड के अभ्यर्थियों से सारी सीटें भर ली हैं. इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: बहुत फायदे में रहेंगे कुंभ समेत इस राशि जातक, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार

 

No comments:

Post a Comment