वाराणसी: थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियुक्त राम सकल निवासी सिरिस्ती को गिरफ्तार किया गया था. जिसके ऊपर मु0अ0स0ं -086/2001 धारा-379,411 भा0द0वि0 मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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जिसका मुकदमा न्यायलय जेएम-III जनपद वाराणसी में पेश किया गया. गिरफ्तार अभियुक्त राम सकल के द्वारा किये गए चोरी के सभी सबूत और प्रभावी पैरवी थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने किया और थानाध्यक्ष की प्रभावी पैरवी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया.
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न्यायलय द्वारा अभियुक्त राम सकल के ऊपर दोनों धाराओं 379 भा0द0वि0 मे 500/- रु0 तथा धारा 411 भा0द0वि0 मे 500/- रु0 के अर्थदण्ड के साथ साथ न्यायलय उठने तक की सज़ा से दण्डित किया।
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