प्रयागराज: पति प्रेम सागर निवासी मल्लावा जिला हरदोई की ओर से हाइकोर्ट में दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति दीपक वर्मा के समक्ष बहस में बताया कि याची की पत्नी दिव्या राठौर निवासी अम्बेडकर पुरम आवास विकाश नम्बर 3 थाना कल्याणपुर कानपुर नगर ने अपने परिवार वालो के बहकावे में आकर अतिरिक्त दहेज मांगने मारने पीटने का झूठा आरोप लगाकर कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में 2022 में एफ आई आर दर्ज करा दिया।
जबकि पति प्रेम सागर हरदोई जिले के रहने वाले है और सहायक अध्यापक के पद पर उन्नाव में पति पत्नी दोनों कार्यरत है ।उनकी पत्नी ने परिवार के जेठ ,जेठानी पर भी मारने पीटने अतिरिक्त दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाया है जबकि कथित घटना के दिन कानपुर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नही था ज्येठ भी बाराबंकी में अध्यापक है।
पति की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2017 में याची की शादी दिव्या राठौर से हुई थी याची ने ही अपनी पत्नी को पढ़ाया और तैयारी करवाकर 2020 में अध्यापक बनवा दिया जिससे लगभग 60 हजार सैलरी मिलती है जबकि पति को लोन की क़िस्त कटने के बाद 22 हजार रुपये ही सैलरी के रूप में मिलता है ।शादी के बाद ही 1 बेटा पैदा हुआ।लेकिन लोगो के बहकावे में आकर अब वह याची के साथ नही रहना चाहती है जबकि याची अपनी पत्नी को रखने को तैयार है जिसपर न्यायालय ने याची के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के आदेश पारित करने के साथ मामले को मध्यस्थता केंद्र हाइकोर्ट में भेज दिया और याची को 20 हजार रुपये भी पत्नी के नाम से जमा करने का आदेश दिया।याची पत्नी को पढ़ाकर अध्यापक बनावाने पर पछतावा कर रहा है क्योकि अब पत्नी अपनी सैलरी से मिल रहे रुपयों से कई झूठे केस में पति व परिवार वालो को फसाकर पैरवी कर रही है।
No comments:
Post a Comment