वाराणसी: गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में 29 अप्रैल यानी शनिवार को सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ 15 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में फैसला आ सकता है. मुकदमे में जिरह और गवाही पूरी हो चुकी है. अफजाल और मुख्तार पर प्रथम दृष्टया आरोप भी तय हो चुके हैं. तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज गैंगेस्टर एक्ट में फैसला सुनाएगी.
गाजीपुर एमपी
एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला
वहीं, मुख्तार अंसारी पर एक और गैंगेस्टर का मामला
एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. गौरतलब हो कि चंदौली में 1996 कोयला व्यवसायी
नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग
चार्ट बनाया गया था. गैंगस्टर के मामले में अंसारी बंधुओं पर 29 अप्रैल को फैसला
गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी.
बीजेपी विधायक
समेत सात लोगों की हत्या
बता दें कि 29 नवंबर 2005 में तत्कालीन
भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय की मुहम्मदाबाद के
भवारकोल थाना इलाके के बसनिया चट्टी पर बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या कर
दी गई थी. इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर
एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था.दोनों मुख्य आरोपी
बनाए गए थे. यह मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा रहा था. दोनों भाई मुख्तार अंसारी
और अफजल अंसारी सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं. 2007 में गैंगेस्टर
एक्ट के तहत इस केस में अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर मामला दर्ज हुआ
था. 1 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी. आज,
29 अप्रैल को फैसला आना है.
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