वाराणसी: सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बड़ागांव पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। बरियासनपुर थाना चौबेपुर निवासी आरोपित चंदन यादव उर्फ अजीत यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी 9 जुलाई 2022 को थाना बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी चतुर्वेदी हमराहियो के साथ क्षेत्र में ड्यूटी में मशगूल थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति लूट की मोटरसाइकिल के साथ संदहा से रिंग रोड होते हुए बाबतपुर जाने वाले हैं. जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं।
उक्त सूचना पर पुलिस टीम मुखबीर के बताए स्थान पर पहुंची तभी रेलवे ओवरब्रिज संदहा की तरफ से चार-पांच मोटरसाइकिल सवार छह - सात व्यक्ति दूर से आते दिखाई दिए. जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो पीछे बैठे व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से लक्ष्य करते हुए फायर किया गया. जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दो व्यक्ति भागने में सफल रहे। मौके पर अभियुक्त चंदन यादव के साथ अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।
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