वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो (अनुतोष कुमार शर्मा) की कोर्ट ने 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ रेप के रोहनियां थाने के मामले में अभियुक्त सुनील पटेल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा शुक्रवार को सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय और वादी के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार, जैलेन्द्र कुमार राय व एखलाक अंसारी के मुताबिक रोहनियां थाने के एक गांव में 2017 को वादी की पुत्री दोपहर साढ़े 12 बजे छत से नीचे रोते हुई आई और बताई की पड़ोसी सुनील ने उसके साथ गंदा काम किया है,चिल्लाने उसे छोड़कर भाग गया। अदालत ने पीड़िता समेत 7 गवाहो के बयान के बाद अभियुक्त को रेप के साथ पाक्सो एक्ट में दोषी पाया और सजा सुना दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत तथा साथ ही धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (i) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गुरुत्व दंड का प्रावधान किया गया है, मैं अभियुक्त सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (i) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास जिससे कि अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास तथा 50000 के अंतर्गत से दंडित किया जाए।
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