वाराणसी: ज्ञानवापी सर्वे प्रकरण में अदालत का फैसला आज आ गया है। अदालत ने अपने फैसले में सर्वे कमिश्नर को नही बदलने का फैसला लिया है और साथ ही कहा है कि सर्वे सुबह 8 से 12 बजे तक होगा। अदालत ने जिला प्रशासन को हुक्म जारी किया है कि कोई बहाना बना कर सर्वे की कार्यवाही वह न रोके। सर्वे करवाने की ज़िम्मेदारी अदालत ने जिला प्रशासन को दिया है।
तीन दिनों चली लम्बी बहस में आज अदालत का फैसला आने के पहले
कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया था। अदालत परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के
बीच आज अदालत ने अपना फैसला दुपहर 2 बजे सुनाया।
फैसले के आने के बाद जहा एक तरफ मन्दिर कमिटी और वादिनी के पक्ष में सहर्ष की लहर
दिखाई दी, वही मस्जिद कमिटी के तरफ से कोई बयान सामने नही
आया है। मस्जिद कमिटी के सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कोई भी बयान जारी करने से इंकार
कर दिया है। वही अधिवक्ता तौहीद ने भी बयान जारी करने से अभी मना किया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षो की दलील
सुनने के बाद आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे का कार्य जारी रहेगा।
सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्र अपने पद पर बने रहेंगे और 17 मई के पहले सर्वे कराकर कोर्ट को
फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें। सर्वे का वक्त कोर्ट कमिश्नर पर छोड़ दिया गया था। कोर्ट कमिश्नर ने
सुबह 8 बजे
से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का समय तय किया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय
मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर
बनाया है। यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा।
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अदालत
ने जिला प्रशासन पर भी सख्ती दिखाते हुवे कहा है कि कोई बहाना बनाकर सर्वे टाला
नही जायेगा। यानी प्रशासन की ज़िम्मेदारी अदालत ने तय कर दिया है कि किसी भी स्थिति
में सर्वे न टाला जाए। कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो उससे जिला प्रशासन निपने मगर
सर्वे होकर रहेगा। हम इस मामले में मस्जिद कमिटी का बयान लेने का प्रयास कर रहे
है। उनके द्वारा बयान आने के बाद हो उनका नज़ारिया इस पर मिल पायेगा।
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