वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में कई दिनों से चल रही कोर्ट की सुन्वादी पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमे स्पष्ट तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से लेकर पुरे मस्जिद के विडियो सर्वे का आदेश दिया है साथ ही साथ यह भी आदेश दिया कि अजय मिश्र ही कमिश्नर बने रहेंगे लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दलील को देखते हुए दो नये स्पेशल कमिश्नर को भी नियुक्त किया है.
जो कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ पुरे सर्वे में रहेंगे. हिन्दू पक्ष ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि यह हमारी जीत और मुस्लिम पक्ष की हार है साथ ही साथ हिन्दू पक्ष ने कोर्ट का फैसला आने के बाद न्यायलय परिसर में हर हर महादेव के नारे भी लगाये.
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कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा और दो स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को 17 मई तक अपना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है और साथ ही साथ यह भी आदेश दिया है कि अगर तहखाने का ताला नही खुलता है तो ताले को तोड़ कर सर्वे का कार्य किया जाय अगर बिच में कोई आता है तो उसके खिलाफ FIR करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है.
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आदेश में खा गया है कि अगर कोर्ट की कार्यवाही हो रही है तो न्याय के साथ होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए. साथ ही साथ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा हो कि सर्वे का कार्य रोजाना 8 बजे से 12 बजे तक होना है और सर्वे ज्ञानवापी मस्जित के हर जगह का होना चाहिए.
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