Latest News

Thursday, April 7, 2022

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की गयी कार्यवाही

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा दिनाँक 06-04-2022 को अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।




वार्ड-नगवां

राजेश कुमार के द्वारा मौजा-पंडितपुर वार्ड-नगवां वाराणसी में लगभग 60x80 के माप पर भू-तल पर प्लीन्थ लेवल तक आर०सी०सी० कालम लगाने का कार्य किये जाने कारण उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार को दिनांक 19.08.19 को नोटिस प्रेषित किया गया एवं धारा-28 के अंतर्गत निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस तथा धारा 28(2) के अन्तर्गत निर्माण कार्य बंद कराने हेतु पुलिस को पत्र प्रेषित किया गया। पक्ष को सुनवाई हेतु कई अवसर प्रदान करने पर भी पक्ष सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ। क्षेत्रीय अवर अभियंता की आख्यानुसार मौके पर पक्ष द्वारा लगभग 60x80 के माप में लगभग 2 फीट ऊंचा पिलरों का निर्माण कर लिया गया है तथा नोटिस जारी तिथि से काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पक्ष द्वारा प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को शमन नहीं कराया गया। 


पक्ष द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-14 का उल्लंघन करते हुए एवं भवन उपविधि 2008 के नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 60x80 के माप में लगभग 2 फीट ऊँचा पिलर का निर्माण कर लिया गया है। प्रश्नगत स्थल भू-आच्छादन एवं सेट बैक से प्रभावित होने के कारण ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 10.01.2022 को पारित किया गया जिसमें भू-स्वामी / अवैध निर्माणकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह स्वतः प्रश्नगत अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटालें, अन्यथा प्राधिकरण उसे ध्वस्त करा देगा । 


नियत समय में पक्ष द्वारा अवैध निर्माण को स्व-ध्वस्त नहीं करने पर आज दिनांक 06.04.2022 को उपाध्यक्ष महोदया द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में क्षेत्रीय ज़ोनल अधिकारी द्वारा प्रवर्तन टीम के माध्यम से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया ।

गुहराज निषाद जी का जयंती समारोह मनाई गई, निकाली गई शोभायात्रा

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

सारनाथ वार्ड के अंतर्गत मौज़ा-साई उदयपुर वाराणसी में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 15 बीघा में अवैध प्लेटिंग की गयी थी। उल्लेखनीय है कि वाराणसी महायोजना-2031 में उक्त प्लाटिंग स्थल का भू-उपयोग कृषि है। कृषि भू-उपयोग में की गयी प्लाटिंग प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा ध्वस्त कराया गया। इस प्रकार लगभग 30 करोड़ मूल्य की कृषि भूमि पर कृत अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करते हुए मुक्त कराया गया।

लोहता मंडल मे धूमधाम से मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा आम जनमानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आऊट अथवा मानचित्र  स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।


राजसत्ता की देवी मां बगलामुखी देवी दिन में तीन बार बदलती रु


इस आर्टिकल को शेयर करें

 

हमारे Whatsapp Group से जुड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें 


 

अपने शहर की खास खबरों को अपने फ़ोन पर पाने के लिए ज्वाइन करे हमारा Whatsapp Group मोबाइल नंबर 09355459755 / खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।

No comments:

Post a Comment