वाराणसी: स्कूल जा रहीं किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश ((पास्को एक्ट) राजीव कुमार की अदालत ने लक्सा थाना क्षेत्र के जद्दू मंडी निवासी सोनू प्रजापति को दोषी पाने पर दो वर्ष की कठोर कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लक्सा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 23 मई 2019 को लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी पुत्री को स्कूल व कोचिंग आते-जाते समय अभियुक्त सोनू प्रजापति पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत जब उसके पिता व भाई से की गई। तोभी वह नहीं मान रहा 23 मई को सुबह जब उसकी पुत्री स्कूल जा रहीं थी तो सोनू प्रजापति उसे रास्ते में रोककर उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। किसी तरह उसके चंगुल से छुटकारा किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई।
नवनिर्वाचित विधायक सुशील सिंह का शहीद स्मारक समिति ने किया स्वागत
इस आर्टिकल को शेयर करें
हमारे Whatsapp Group से जुड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें
अपने शहर की खास खबरों को अपने फ़ोन पर पाने के लिए ज्वाइन करे हमारा Whatsapp Group मोबाइल नंबर 09355459755 / खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
No comments:
Post a Comment