महीना भर नौकरी में मेहनत करने के बाद अंत में आपके खाते में सैलेरी आती है. इस सैलेरी के लिए आप जितना ज्यादा उत्सुक होते, हैं उतनी ही जल्दी यह अकाउंट से निकल भी जाती है. लेकिन अगर जिंदगी में सेविंग्स नहीं कीं तो दिक्कत हो सकती है. ऐसे में सरकारी और निजी दोनों ही कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ खाता खुलवाती हैं, जिसमें हर महीने आपकी सैलेरी की थोड़ा हिस्सा भेजा जाता है और फिर रिटायरमेंट के बाद आपको एक बड़ी रकम मिलती है. आपकी सैलेरी के अलावा, कंपनी अपनी तरफ से भी आपके अकाउंट में पैसे भेजती है.
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पीएफ अकाउंट बिना वजह ही बंद हो जाता है?
जमा किए गए पैसों पर ईपीएफओ
द्वारा ब्याज दिया जाता है. इस खाते का मुख्य उद्देश्य आपके भविष्य का संरक्षण
होता है. आप किसी भी जरूरत में उन पैसों का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, कई बार कुछ लोगों का पीएफ खाता बंद हो
जाता है और वजह भी समझ नहीं आती. आज की इस खबर में हम आपको ऐसे ही कारण बताने वाले
हैं, जिनकी वजह
से आपका पीएफ अकाउंट क्लोज हो सकता है.
खाता बंद होने के कारण:
यहां जान लें क्यों अचानक बंद हो
जाता है पीएफ अकाउंट
1. अगर खाताधारक स्थायी रूप से देश छोड़ कर
किसी और देश में रहने लगता है तो इस स्थिति में उसका पीएफ खाता बंद किया जा सकता
है.
2. अगर आपके इस खाते में पिछले 36 महीने से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ
है, तो ऐसी
स्थिति में आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है. ईपीएफओ की तरफ से ऐसे खातों को
निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया जाता है.
3. अगर आपका पीएफ अकाउंच है और आप उससे
सारा रिटायरमेंट फंड निकाल चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी खाते को इनएक्टिव
कर दिया जाता है.
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खाते
को ऐसे करें एक्टिव-
खाते को एक्टिव कराने के लिए आपको
EPFO मे
जाकर एप्लीकेशन देनी होगी.
2016 में
नियमों में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार आपके PF अकाउंट के निष्क्रिय होने के बाद भी
आपके खाते में मौजूद पैसे पर आपको ब्याज मिलता रहता है. यह ब्याज 58 साल के उम्र तक दिया जाता है.
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जरूरी दस्तावेज-
दस्तावेजों में आधार
कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
जरूरी होते हैं. इसके बाद असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी के
द्वारा आपके के खाते का पैसा क्लेम किया जा सकता है.
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