वाराणसी: दहेज़ के लिए विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामलें में अदालत ने सास व नन्द को दंडित किया। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मुकदमें के विचारण के बाद बड़ागांव निवासिनी सास हदीसुन व नन्द सैयदा को दोषी पाने पर आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मो यासीन ने बड़ागांव थाने में 5 मई 2015 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी लड़की सादिया बानो की शादी 2 मई 2009 को बड़ागांव थाना क्षेत्र के गोरी गांव निवासी मो असलम के साथ हुई थी। शादी के बाद जब उसकी लड़की ससुराल गई तो ससुराल वाले दहेज़ में 50 हजार रुपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। इस बीच 5 मई 2015 को सुबह 6 बजे पति मो असलम, ससुर जहूर, सास हदीसुन तथा नन्द सैयदा उसकी लड़की को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिये। इसकी जानकारी होने पर जब वादी बेटी के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी पुत्री गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में मरणासन्न पड़ी हुई है। किसी तरह वह उसे उठाकर कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने इस मामले में मृत्तिका के मृत्यु पूर्व दिये बयान को आधार बनाते हुए जिसमें कहा गया था कि उसकी सास व नन्द ने उसे जलाया है के आधार पर सास व नन्द को विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए दंडित किया।
BREAKING NEWS VARANASI NEWS छेड़खानी के आरोपित को मिलीं सजा
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