देश में यूपी और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. 403 विधानसभा सीट वाले यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है. वहीं, उत्तराखंड में 14 फरवरी को सिंगल फेज में मतदान हुआ. विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे. जो प्रत्याशी जीत हासिल करेगा, वह विधायक बनकर अपने-अपने राज्य की विधानसभा तक पहुंचेगा. ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जिसे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनकर विधायक की कुर्सी पर बैठाते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है. इसके साथ ही विधायक बनने पर उन्हें कितना भत्ता मिलता है, तो आइये जानते हैं....
विधायक किसे कहते हैं?
किसी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि विधायक कहलाता
है. चुनाव जीतने के बाद वह विधानसभा सदस्य बनता है. विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है.
विधायक बनने के लिए योग्यता?
1. वह भारत का
नागरिक होना चाहिए.
2. उसका नाम
मतदाता सूची में शामिल हो.
3. उसकी
न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी
चाहिए.
4. वह मेंटली
फिट होना चाहिए.
5. उसके खिलाफ
किसी भी तरह का आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए.
6. वह केंद्र
या राज्य के किसी लाभदायक पद पर न हो.
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विधायक की सैलरी कितनी होती है?
देश में हर राज्य के विधायक की सैलरी अलग-अलग होती है. सबसे
अधिक सैलरी तेलंगाना के विधायकों की है. वहीं त्रिपुरा के विधायकों की सैलरी देश
में सबसे कम है. अगर हम बात करें यूपी की, तो यहां के
विधायक को 1,87,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं. वहीं पड़ोसी
राज्य उत्तराखंड के विधायक को 1,60,000 रुपये प्रति
महीने मिलते हैं. इसके अलावा उन्हें भत्ते भी दिए जाते हैं. उत्तर प्रदेश में एक
विधायक को काम कराने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान विधायक निधि से 7.5 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं, कार्यकाल खत्म होने के बाद विधायकों को पेंशन भी
मिलती है. पेंशन के तौर पर 30 हजार रुपये और 8 हजार रुपये फ्यूल खर्च मिलता है. जबकि लाइफ टाइम
मुफ्त रेलवे पास और मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती हैं.
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