उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब खटारा वाहन नहीं दौड़ा सकेंगे. लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे. अनफिट और खटारा वाहनों को चेकिंग दस्ते जब्त कर कबाड़ सेंटर के हवाले कर देंगे. अब पुराने वाहनों को वाहन मालिक बेच सकेंगे या फिर खटारा हो चुके वाहनों के बारे में जानकारी ले सकेंगे. परिवहन आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से स्क्रैप पॉलिसी को लागू किया है. यूपी इस पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
स्क्रैप
पॉलिसी के तहत कबाड़ खरीदने के लिए छह प्रकार के लोग डीपो खरीद सकेंगे. इस पॉलिसी
के लागू होने से वाहनों से जुड़े अपराधों में कमी आने की उम्मीद है. वहीं, स्क्रैप सेंटर में आने वाले
वाहनों की सही कीमत वाहन मालिकों को दी जाएगी. बता दें कि इस पॉलिसी के लिए ऑनलाइन
पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
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ऐसे वाहन भेजे जाएंगे स्क्रैप सेंटर
स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब 15 साल पुराने
पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बिना फिटनेस
सड़कों पर नहीं चला सकेंगे. अगर ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ते पाए जाते हैं, तो इन्हें अनफिट मानते हुए जब्त कर लिया जाएगा.
चेकिंग दस्ते इन जब्त किए गए वाहनों को स्क्रैप सेंटर के हवाले कर देंगे. 20 साल पुराने वाहनों के भी फिटनेस टेस्ट में फेल होने
पर उन्हें भी अनफिट माना जाएगा.
जानें स्क्रैप पॉालिसी के फायदे
इस पॉलिसी के तहत स्क्रैप हो चुके वाहन की कुल रकम का छह फीसदी
नकद पैसा वाहन मालिक को दिया जाएगा. इसके साथ ही एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. इस
सर्टिफिकेट का फायदा यह होगा कि वाहन खरीदने पर 5 प्रतिशत टैक्स
में भी छूट मिलेगी. साथ ही पुराने व अनफिट वाहनों से होने वाले रोड एक्सीडेंट में
भी कमी आएगी. बार-बार पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करवाने में खर्च नहीं करना पड़ेगा.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू
अपर आयुक्त परिवहन देवेंद्र कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर छह तरह के लोग वाहन को
स्क्रैप घोषित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे. विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की
सुविधा भी शुरू कर दी है. इसमें कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही 100 रुपये के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य
जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करना होगा.
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