वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने बिना मानचित्र स्वीकृति और भवन मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई 23 जून 2026 को विशेष अभियान के तहत की गई।
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प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने जोन-1 (शिवपुर एवं सिकरौल क्षेत्र) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एलेन कोचिंग सेंटर बिना आवश्यक स्वीकृतियों एवं भवन मानकों के अनुरूप संचालन कर रहा था। इसके बाद प्रवर्तन टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संस्थान को सील कर दिया और संचालकों से आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा।
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जोन-2 के अंतर्गत सारनाथ क्षेत्र में भी दो कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। पहाड़िया स्थित नंदलाल जायसवाल के भवन में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत संचालित कोचिंग संस्थान के तीसरे तल को सील किया गया। वहीं पंचकोशी रोड, नई बस्ती में अमनदीप द्वारा बिना अनुमति बेसमेंट में लाइब्रेरी और भूतल पर कोचिंग संचालित किए जाने पर पूरे परिसर को सील कर दिया गया। जोन-3 में चन्द्रिका नगर, सिगरा स्थित वीरेंद्र प्रताप सिंह के भवन में भवन मानकों और स्वीकृत मानचित्र से संबंधित अनियमितताएं पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं जोन-4 में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान संकट मोचन मार्ग और साकेत नगर स्थित एलेन कोचिंग की दोनों शाखाओं, दुर्गाकुंड स्थित एल-1 कोचिंग, आकाश इंस्टीट्यूट तथा महेंद्रा कोचिंग के परिसरों को सील कर दिया गया।
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उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, भवनों की संरचनात्मक मजबूती और शहरी नियोजन मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। बिना मानचित्र स्वीकृति या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों और भवन स्वामियों से नियमों एवं भवन उपविधियों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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